ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर ट्रैफिक पुलिस जुर्माना लगाती है और कई मामलों में पुलिस गाड़ी भी जब्त कर लेती है. लेकिन बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस केवल चालान काट सकती है, लेकिन किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती. जबकि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि ट्रैफिक पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर सकती है. आखिर इस संबंध में नियम क्या है. आज हम आपको बताते हैं.
क्या ट्रैफिक पुलिसकर्मी किसी को कर सकते हैं गिरफ्तार
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, पुलिसकर्मी कुछ धाराओं के अपराध को लेकर नागरिकों को गिरफ्तार कर सकते हैं. मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में धारा 184, 185, 197 के अधीन दंडनीय काम करता है तो वर्दीधारी पुलिसकर्मी उसे गिरफ्तार कर सकते हैं. अगर किसी को धारा 185 के अधीन दंडनीय अपराध में गिरफ्तार किया गया है तो उसकी धारा 203 और 204 में निर्दिष्ट चिकित्सालय जांच गिरफ्तारी के 2 घंटे के अंदर करवानी चाहिए. नहीं तो पुलिस को आरोपी व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा.
बिना वारंट के पुलिस किसे कर सकती है गिरफ्तार
अगर किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के उपबंध के अधीन अपना नाम और ठिकाना बताने से मना कर दिया है या पुलिस को किसी पर शक हो कि वह गलत है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है.
अगर कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में शामिल रह चुका है और पुलिस को शक है कि वह फरार हो जाएगा तो उसे पुलिस गिरफ्तार कर सकती है.
अगर कोई व्यक्ति गलत ढंग से गाड़ी चलाने, नशे में गाड़ी चलाने, मालिक सहमति अथवा विधि पूर्वक प्राधिकार के बिना वाहन चलाने और अपना नाम व पता बताने से मना करता है तो उसको पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.